Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: 9.6 करोड़ मां-बहनों को मोदी सरकार का तोहफा, उज्ज्वला योजना का लाभ 1 साल के लिए बढ़ाया गया
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: मोदी कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. उज्ज्वला योजना को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसका फायदा देश की 9.6 करोड़ मां बहनों को मिलेगा.
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए. उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसका फायदा देश की 9.6 करोड़ मां-बहनों को मिलेगा. इस योजना के तहत एक साल में 12 गैस सिलिंडर बांटा जाता है. हर सिलिंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलता है. कुल मिलाकर एक साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपए तक का लाभ उठाया जा सकता है. PMUY के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं.
7680 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान
कैबिनेट ने Ujjwala Yojana के तहत 2022-23 के लिए 6100 करोड़ और 2023-24 के लिए 7680 करोड़ रुपए का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है. जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण LPG की कीमत में कोई राहत नहीं है. ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है.
2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है: केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur pic.twitter.com/IWYnCSpmBA
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) March 24, 2023
Ujjwala Yojana के तहत खपत में इजाफा
Ujjwala Yojana के उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल थी जो बढ़कर 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई. सभी पीएमयूवाई लाभार्थी नियत सब्सिडी के पात्र हैं. ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के खाना पकाने के लिए उपलब्ध LPG को स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए, सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके.
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
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आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला).
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
इन कैटेगरी में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं.
09:45 PM IST